नई दिल्ली, 7 मार्च। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' के दौरान हुए यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। अदालत ने शनिवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
साथ ही अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की है।
इससे पहले 28 फरवरी को भी इसी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपियों की पुलिस कस्टडी को लेकर फैसला सुनाया था। अदालत ने कुबेर मीणा को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था, जबकि भूदेव शर्मा की 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई थी।
दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन कर कार्यक्रम की शांति भंग करने की कोशिश की और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया।
20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' के दौरान यह विवाद सामने आया था। कार्यक्रम के बीच यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे समिट का माहौल कुछ समय के लिए पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया। उस समय कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसके कारण सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई थी।
उस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता क्यूआर कोड के जरिए समिट में दाखिल हुए। वे हॉल नंबर-5 के लॉबी एरिया में पहुंचे और अचानक स्वेटर और जैकेट उतारकर प्रदर्शन करने लगे।
उनकी टी-शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थीं। साथ ही उन पर 'इंडिया-यूएस ट्रेड डील', 'एपस्टीन फाइल्स' और 'पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड' जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे।
स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कार्यक्रम स्थल से दूर ले जाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और कोर्ट में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।