फर्जी NHRC नाम से ठगी पर आयोग सख्त, राज्यों को दो हफ्ते में एक्शन रिपोर्ट देने का फरमान

राज्य एनएचआरसी जैसे नाम इस्तेमाल करने वाले धोखेबाजों और एनजीओ पर कार्रवाई करें


नई दिल्ली, 19 फरवरी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने गुरुवार को धोखेबाजों और ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिन्होंने धोखे से उससे मिलते-जुलते नामों से खुद को रजिस्टर करवाया है। सभी राज्यों को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने सभी राज्यों से दो सप्ताह के अंदर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है।

हाल ही में, कमीशन को 'नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी)' के नाम से रजिस्टर्ड एक एनजीओ का पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली एनसीटी सरकार के साथ रजिस्टर्ड था, एनएचआरसी ने लोगों से मिली शिकायतों की ओर इशारा करते हुए कहा।

राइट्स पैनल के बयान में कहा गया है कि इस एनजीओ के पब्लिसिटी मटीरियल में दावा किया गया है कि यह नीति आयोग सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, और आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है।

एनएचआरसी के बयान में कहा गया है कि उस ऑर्गनाइजेशन से जुड़े एक विजिटिंग कार्ड पर भी 'वेंकटेश, स्टेट चेयरमैन, कर्नाटक' लिखा हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसने मामले का खुद संज्ञान लिया है। उसने कहा कि अपनाया गया नाम और डेजिग्नेशन 'चेयरमैन' गुमराह करने वाला है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसमें कहा गया है कि गलत नामों से लोगों को यह यकीन हो जाता है कि ये संगठन या तो एनएचआरसी का हिस्सा हैं या ह्यूमन राइट्स के मामलों से निपटने के लिए उससे मान्यता प्राप्त/अधिकृत हैं।

कमीशन का मानना है कि ऐसे गलत नामों के चलते लोगों का भरोसा कम हो सकता है, काम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, फंड की हेराफेरी हो सकती है और सरकारी अधिकारियों को एनएचआरसी जैसी कानूनी संस्था और एनजीओ के बीच फर्क करने में कन्फ्यूजन हो सकता है, बयान में कहा गया है।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने पहले भी अपने नाम और लोगो के गलत इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चिंता जताई थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध संगठनों के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था।

इसमें कहा गया, 'हालांकि, उल्लंघन हमारे ध्यान में आते रहते हैं।' इसलिए, कमीशन ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है कि वे ऐसे एनजीओ/लोगों की पहचान करें जो एनएचआरसी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या धोखे से मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर दो सप्ताह के अंदर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके हासिल किए गए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना भी शामिल है।

उनसे यह भी कहा गया है कि वे रजिस्टरिंग अधिकारियों को सतर्क रहने और डिफॉल्टरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के लिए जागरूक करें।

इसके अलावा, एनएचआरसी के इस मामले में, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को दो सप्ताह के अंदर एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका ऑफिस कर्नाटक में है और जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है।
 
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