एआर रहमान मुश्किल में! डागर की 'शिव स्तुति' पर याचिका, 'वीरा राजा वीरा' विवाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टली

'वीरा राजा वीरा' को लेकर गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर की याचिका पर सुनवाई टली


नई दिल्ली, 10 फरवरी। भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा संगीतकार एआर रहमान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है।

मामले को लेकर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। मामला बीते साल से कोर्ट में चल रहा है और गाने 'वीरा राजा वीरा' को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। फैयाज वसीफुद्दीन डागर का दावा है कि गाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है।

गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने साल 2023 में कोर्ट में याचिका डाली थी कि निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ के गाने 'वीरा राजा वीरा' में उनके परिवार द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ का इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि इस शिव स्तुति को उनके परिवार ने साल 1970 के दशक में पहली बार लिखा और गाया था। इस शिव स्तुति का गायन वे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मंचों पर भी कर चुके हैं और फिल्म में बिना इजाजत के ताल और बीट का इस्तेमाल किया गया है।

मामले पर म्यूजिशियन एआर रहमान कोर्ट में अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि गाने के लिरिक्स अलग हैं। 'वीरा राजा वीरा' ‘शिव स्तुति’ से प्रेरित है, लेकिन उनकी मूल संरचना नहीं है और ये नारायण पंडित आचार्य की 13वीं सदी की रचना से प्रेरित है।

अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर को 2 करोड़ रुपए जमा करने और संगीत का क्रेडिट देने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने साथ में सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, जहां पर गाना अपलोड किया गया, वहां भी क्रेडिट स्क्रॉल में सुधार करने के सुझाव दिए थे।

सिंगल बेंच का कहना था कि भले ही गाने के बोल अलग हैं, लेकिन गाना मूल संरचना से मिलता-जुलता है, लेकिन सितंबर 2025 में, दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने वसीफुद्दीन डागर की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात का कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है कि जूनियर डागर बंधुओं ने ही ‘शिव स्तुति’ रची थी।
 

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