मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट में 18 मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, खदान मालिकों की गिरफ्तारी का दिया तुरंत आदेश

मेघालय कोयला खदान हादसा: हाईकोर्ट ने खदान मालिकों की गिरफ्तारी का दिया आदेश


शिलांग, 6 फरवरी। मेघालय में अवैध कोयला खदानों के लगातार चलने पर सख्त रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक कथित अवैध खनन स्थल पर हुए जानलेवा विस्फोट के सिलसिले में तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। विस्फोट में 18 लोगों की जान चली गई थी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जस्टिस एचएस थांगख्यू और जस्टिस डब्ल्यू डिंगडोह की डिवीजन बेंच ने थांगस्कू इलाके में हुए विस्फोट से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि 14 जनवरी को हुई एक जानलेवा घटना के बावजूद जिले में अवैध कोयला खनन गतिविधियां अभी भी जारी हैं, जो खनन प्रतिबंधों और कोर्ट के निर्देशों का लगातार उल्लंघन दर्शाता है।

बेंच ने जिला प्रशासन और पुलिस को बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को खदान मालिकों, ऑपरेटरों और कथित अवैध खनन कार्यों में शामिल सभी लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

इसने अधिकारियों को खनन गतिविधि से जुड़े सभी उपकरण, दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का भी निर्देश दिया। तत्काल राहत उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी प्रभावित व्यक्तियों, जिनमें घायल भी शामिल हैं, को जहां भी संभव हो, तत्काल चिकित्सा सहायता और आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

साथ ही, बेंच ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को 9 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया।

अधिकारियों से अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें की गई गिरफ्तारियां, की गई जब्ती और जिले में अवैध कोयला खनन को जारी रखने से रोकने के लिए अपनाए गए उपाय शामिल हैं।

कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि पिछली घटनाओं और मौजूदा कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेघालय सरकार ने घटना की गहन जांच का आदेश दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि जवाबदेही तय की जाएगी और जिम्मेदार लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पब्लिक सेफ्टी से जुड़े मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और कहा कि इंसानी जिंदगी की सुरक्षा के मामले में राज्य कोई समझौता नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जांच के नतीजों के आधार पर सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। हाल के सालों में हुए सबसे खतरनाक खनन हादसों में से एक में गुरुवार को मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कू इलाके में एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में हुए ज़बरदस्त धमाके के बाद कम से कम 18 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं।
 
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