बंगाल डीजीपी नियुक्ति का पेंच फंसा: दिल्ली हाई कोर्ट में UPSC की याचिका पर सुनवाई, क्या मिलेगा स्थायी DGP

बंगाल डीजीपी नियुक्ति विवाद: यूपीएससी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई


कोलकाता, 3 फरवरी। दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ममता बनर्जी सरकार को 31 जनवरी तक नए डीजीपी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

इस मामले में कानूनी दिक्कतें अभी भी चल रही हैं, इसलिए भले ही राज्य सरकार ने पीयूष पांडे को राजीव कुमार का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन पांडे को स्थायी डीजीपी के बजाय कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया था।

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश ही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल इस साल के आखिर में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों में स्थायी डीजीपी के साथ जाएगा या नहीं।

21 जनवरी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वह 23 जनवरी तक यूपीएससी को पैनल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे, ताकि नए डीजीपी की नियुक्ति का फैसला हो सके और यह पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी हो जाए।

इसी के मुताबिक, राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते पैनल में शामिल करने के लिए आठ सेवारत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे थे।

इन आठ नामों में राजीव कुमार का नाम भी शामिल था, और उनके मामले में, राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी की कुर्सी देने के लिए सेवा विस्तार मांगा है।

जब पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी की नियुक्ति का मामला सुलझता दिख रहा था, तभी यूपीएससी की ओर से कैट के आदेश को चुनौती देने से नई मुश्किलें खड़ी हो गईं।

प्रोटोकॉल के अनुसार, राज्य सरकार को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य में सेवारत आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट भेजनी होती है और यूपीएससी आखिर में राज्य सरकार द्वारा दी गई लिस्ट में से नियुक्ति को मंजूरी देता है।

हालांकि, विवाद तब शुरू हुआ जब यूपीएससी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नए डीजीपी के तौर पर लिस्ट में से किसी एक को चुनने के लिए भेजे गए इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारियों की लिस्ट वापस भेज दी।

यूपीएससी के डायरेक्टर (ऑल इंडिया सर्विस) नंद किशोर कुमार ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट जाने और राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए जरूरी मंजूरी लेने की सलाह भी दी।

यह पूरी उलझन दिसंबर 2023 में राजीव कुमार के पूर्ववर्ती मनोज मालवीय के डीजीपी पद से रिटायर होने से शुरू हुई।

मालवीय की जगह लेने के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को मंजूरी के लिए भेजने के बजाय, राज्य सरकार ने राजीव कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करना चुना।
 

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