बड़ा झटका: पूर्व प्रमुख सचिव अरविंद जोशी पर ED का शिकंजा, 5 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी की 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया


भोपाल, 30 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी और अन्य के मामले में लगभग 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की।

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होने पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। इसमें जुलाई 1979 से 10 दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 41.87 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप था। इस मामले में प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी का भी नाम आया।

पीएमएलए-2002 के तहत की गई जांच में पता चला कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई चल और अचल संपत्तियों में निवेश करके अवैध कमाई को व्यवस्थित तरीके से ठिकाने लगाया। उन्होंने अपने सहयोगी एसपी कोहली और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी बेनामी संपत्तियां बनाईं।

उन्होंने एक शेल कंपनी भी खोली थी, जिसमें एसपी कोहली को मैनेजर बनाया। इसके बाद एसपी कोहली के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करते हुए कई संपत्तियां खरीदीं।

इस मामले में पहले ही अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें अटैच की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 8.5 करोड़ रुपए है।

फिलहाल, जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें भोपाल जिले में स्थित आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और एक संचालित रिसॉर्ट शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) हैं, जो दिवंगत अरविंद जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगी एसपी कोहली के नाम पर पाई गईं।
 

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