नई दिल्ली, 29 जनवरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2023 में कर्नाटक के चुनावी रैली के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इसके पहले नवंबर 2024 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ता रविन्द्र गुप्ता ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।
आरोप है कि खडगे ने 2023 में कर्नाटक की चुनावी रैली में आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
इससे पहले पिछले साल 16 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेने से मना करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था।
यह शिकायत आरएसएस के एक सदस्य की तरफ से दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खड़गे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नरेगल में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी।
दरअसल, यह मामला दिसंबर 2024 में भी उस समय सामने आया था, जब कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से मना कर दिया था। इस पर शिकायतकर्ता और आरएसएस सदस्य रविंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि खड़गे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस और भाजपा के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था।