बेलडांगा हिंसा की जांच अब NIA के हाथ, हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 7 आरोपी कस्टडी में

बंगाल: एनआईए ने बेलडांगा मामले में जांच का जिम्मा संभाला, 7 आरोपियों को कस्टडी में भेजा


कोलकाता, 27 फरवरी। पश्चिम बंगाल पुलिस शुक्रवार को अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई बेलडांगा हिंसा मामले की केस डायरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को सौंपने पर सहमत हो गई। कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद एनआईए इस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने कोलकाता के एक ट्रायल कोर्ट को भी केस डायरी एनआईए को ट्रांसफर करने के अपने फैसले के बारे में बताया। कोर्ट ने बाद में सात आरोपियों को सात दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। बाकी 24 आरोपी इस दौरान ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे।

शुक्रवार को जब ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया, तो पुलिस के वकील ने कोर्ट रूम में ही तुरंत डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने की पेशकश की। हालांकि, एनआईए के वकील ने इस पेशकश को मना कर दिया और जोर दिया कि फॉर्मल प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, जिसमें केस डायरी कोलकाता स्थित एनआईए ऑफिस में सौंपी जाए। बाद में पुलिस प्रोसीजर का पालन करने के लिए मान गई।

इस साल जनवरी में पड़ोसी झारखंड के इलाके से एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या की कथित फर्जी जानकारी फैलने के बाद बेलडांगा में तनाव और हिंसा भड़क गई थी। झारखंड पुलिस ने बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौत को सुसाइड का मामला बताया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए से जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट से एनआईए को केस की जांच की इजाजत मिलने के बाद ममता सरकार ने एनआईए जांच के आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। इसके बावजूद, कुछ समय तक रुकावट बनी रही, क्योंकि पुलिस शुरू में केंद्रीय जांच एजेंसी को केस डायरी देने से मना कर रही थी।
 

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