बिटकॉइन घोटाले में जमानत पर राज कुंद्रा का बड़ा बयान: 'गलत किया ही नहीं, अब उतारूंगा दूसरों के मास्क'

बिटकॉइन घोटाला केस: जमानत के बाद राज कुंद्रा बोले- 'जब कुछ गलत किया ही नहीं, तो बेल मिलनी ही थी'


मुंबई, 20 फरवरी। बिटकॉइन घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट से बेल मिलने पर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था।

राज कुंद्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ''जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मुझे जमानत मिलनी ही थी। भगवान की मेहरबानी है कि सब कुछ ठीक हो गया।''

राज कुंद्रा ने पूरे मामले को लेकर मीडिया कवरेज पर नाराजगी जताते हुए कहा, "इस केस को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। मुझे भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सत्यमेव जयते।"

कोर्ट में बिना मास्क के पहुंचने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी राज कुंद्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, ''वह एक अलग दौर था और उस समय दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब तो सारे मास्क उतर चुके हैं। अब दूसरों के मास्क उतारने हैं।''

दरअसल, यह पूरा मामला गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। ईडी ने सितंबर 2025 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर राज कुंद्रा को आरोपी बनाया था।

ईडी के अनुसार, गेन बिटकॉइन घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज ने राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए 285 बिटकॉइन दिए थे। हालांकि, यह सौदा पूरा नहीं हो सका, लेकिन ईडी का दावा है कि 285 बिटकॉइन अब भी राज कुंद्रा के पास मौजूद हैं, जिनकी मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।

इस पर राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने ईडी के इस दावे को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ईडी जिस मूल्यांकन का हवाला दे रही है, वह मनमाना और कानून के खिलाफ है। वकील के मुताबिक, अगर जुलाई 2017 में 285 बिटकॉइन मिले थे तो उसी समय की कीमत के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। उस समय 285 बिटकॉइन की कीमत करीब 6.6 करोड़ रुपए थी, न कि 150 करोड़ रुपए, जैसा कि ईडी बता रही है।

सुनवाई के बाद मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने शर्तें भी लगाईं। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका भरना होगा और देश से बाहर जाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
 
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