बांदीपुरा, 12 फरवरी। जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को बांदीपुरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68-एफ के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की अचल संपत्ति अटैच कर ली।
यह संपत्ति वार्ड नंबर 5, शेख मोहल्ला बांदीपुरा में स्थित है और इसमें मोहम्मद शफी शेख पुत्र मोहम्मद शाहबाज शेख का तीन मंजिला आवासीय मकान शामिल है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मोहम्मद शफी शेख बांदीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 और 29 के तहत केस दर्ज हुए थे। जांच और पूछताछ के दौरान पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अवैध तस्करी से कमाई गई है। प्रथम दृष्टया यह गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई लगती है।
आरोपी को पहले पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था और जम्मू की कोट भलवाल जेल में रखा गया था। अब वह रिहा हो चुका है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने और जिले में नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के चल रहे अभियान का हिस्सा है। ऐसे कदमों से ड्रग माफिया की कमर तोड़ने में मदद मिलती है और युवाओं को इस खतरनाक धंधे से दूर रखा जा सकता है।
स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की खूब सराहना की है। उन्होंने बांदीपुरा पुलिस की इस पहल की तारीफ की, जिसमें ड्रग्स के अवैध धंधे से बनी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने दोहराया कि ड्रग तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, उन्होंने युवाओं को नारकोटिक्स के बढ़ते खतरे से बचाने और ड्रग-फ्री सोसाइटी बनाने का वादा किया है।
वहीं, स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि जिला पूरी तरह सुरक्षित बने।