केरल कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: 'विमेंस पॉलिसी 2026' मंजूर, जेंडर समानता और बुजुर्ग महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित

केरल कैबिनेट ने विमेंस पॉलिसी 2026 को दी मंजूरी, जेंडर जस्टिस को मिलेगा बढ़ावा


त्रिवेंद्रम, 12 फरवरी। केरल सरकार ने व्यापक जेंडर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई 'विमेंस पॉलिसी- 2026' को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने इस संशोधित नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

माना जा रहा है कि यह किसी भी राज्य की ओर से लाई गई पहली ऐसी नीति है, जो बुजुर्ग नागरिकों की गरिमा और कल्याण की सुरक्षा के लिए समावेशी और समानता पर आधारित ढांचा तय करती है।

खास बात यह है कि यह नीति इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि राज्य में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में यह कुल जनसंख्या का 16.5 प्रतिशत हो गई है। यह आंकड़ा 2036 तक बढ़कर कुल आबादी का 23 प्रतिशत होने की संभावना है।

मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार, इस नीति की योजना महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत गठित 11 सदस्यीय जेंडर काउंसिल ने तैयार की। योजना तैयार करने से पहले नौ बैठकों का आयोजन किया गया, एक सेमिनार हुआ और आठ प्रमुख विषयों पर 72 विषय विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया। इसके अलावा, तीन अलग-अलग क्षेत्रों की लगभग 300 महिलाओं से फीडबैक लेकर नीति को अंतिम रूप दिया गया।

नई विमेंस पॉलिसी- 2026 का मुख्य उद्देश्य जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। नीति के तहत शासन, कानून निर्माण संस्थाओं और निर्णय लेने वाली समितियों में महिलाओं का बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने, बदलते जनसांख्यिकीय रुझानों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करने तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए मौजूदा तंत्र को ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

ऑनलाइन नफरत और साइबर उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। सिनेमा और मीडिया क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु हेमा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य जेंडर मॉनिटरिंग कमेटी नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। साथ ही प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रभावी अमल के लिए एक जेंडर रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया जाएगा।
 
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