जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों पर पुलिस का बड़ा वार, बडगाम में 50 लाख की संपत्ति जब्त कर तोड़ी कमर

जम्मू-कश्मीर: बडगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस मामले में 50 लाख की संपत्ति अटैच


बडगाम, 8 फरवरी। जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बडगाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एनडीपीएस के एक मामले में लगभग 50 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। यह कार्रवाई जिले के हुमहामा क्षेत्र में की गई।

जानकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति एक दो मंजिला रिहायशी मकान है, जो कथित ड्रग तस्कर इरफान अहमद डार, पुत्र मोहम्मद अशरफ डार, निवासी हुमहामा के नाम पर दर्ज है। यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 44/2020 के तहत की गई, जो पुलिस स्टेशन बडगाम में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 21 के अंतर्गत दर्ज है। इस संपत्ति की कुर्की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई है।

पुलिस का कहना है कि यह कदम मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों की आर्थिक जड़ों पर प्रहार करने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि ड्रग नेटवर्क को कमजोर किया जा सके। बडगाम पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने से इस गैरकानूनी कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बडगाम पुलिस ने एक पोस्ट में लिखा, "बडगाम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत हुमहामा में 50 लाख रुपए का एक दो मंजिला रिहायशी घर अटैच किया है, जो कथित ड्रग पेडलर इरफान अहमद डार का है, जो बडगाम थाने के एफआई नंबर 44/2020 में शामिल है।"

इस बीच, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दें। पुलिस ने कहा कि जन सहयोग से ही समाज को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
 

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