दिल्ली दंगा साजिश: हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर पुलिस से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, जांच पर बढ़ा दबाव

दिल्ली दंगा मामला: आरोपियों की जमानत पर नोटिस जारी, पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट


नई दिल्ली, 6 फरवरी। 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट और राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं, जिनसे दंगों की कथित साजिश और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों पर नया मोड़ आया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी सामिल मलिक, अतहर खान और मोहसिन की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। साथ ही, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इन आरोपियों की भूमिका को लेकर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिकाओं पर विचार से पहले आरोपियों की भूमिका, जांच की प्रगति और उपलब्ध सबूतों की स्थिति को समझना जरूरी है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की गई है।

वहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान जबरन राष्ट्रगान गाने से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को समन जारी किया है। यह मामला फैजान नामक युवक से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि दंगों के दौरान उसे कथित तौर पर पुलिसकर्मियों ने पीटा और जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया। इस प्रकरण में अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 24 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में सभी संबंधित सबूत जुटाने के बाद 5 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सबूत अपराधों के घटित होने का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हैं।

बता दें कि दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। इस मामले में उमर खालिद समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
 

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