चंद्रबाबू और लोकेश पर टिप्पणी ने बढ़ाया सियासी पारा, जोगी रमेश पर मामला दर्ज, घर पर भी हमला

वाईएसआरसीपी नेता जोगी रमेश पर सीएम चंद्रबाबू नायडू और लोकेश के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज


अमरावती, 2 फरवरी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व मंत्री और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर) के नेता जोगी रमेश के खिलाफ मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और आईटी एवं एचआरडी मंत्री नारा लोकेश को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने सोमवार को बताया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एक नेता की शिकायत पर इब्राहिमपटनम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने उन टीडीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एक अलग केस दर्ज किया है, जिन्होंने रविवार को इब्राहिमपटनम में जोगी रमेश के घर पर हमला किया था।

एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर, सार्वजनिक उपद्रव, गैरकानूनी जमावड़े और घर पर हमले के लिए केस दर्ज किया गया। जोगी रमेश की कुछ टिप्पणियों का विरोध करते हुए, कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने बैनर हटा दिए, घर में घुस गए, तोड़फोड़ की और फर्नीचर में आग लगा दी।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। हमले के समय जोगी रमेश घर पर मौजूद नहीं थे। वह रविवार देर रात घर आए। यह घटना एक दिन बाद हुई, जब टीडीपी कार्यकर्ताओं ने एक अन्य पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबाती रामबाबू के घर पर हमला किया था।

सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रही टीडीपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ रामबाबू की कथित अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध कर रहे थे।

शनिवार रात को टीडीपी समर्थकों का एक बड़ा ग्रुप उनके घर के बाहर इकट्ठा हुआ और कथित तौर पर उन्होंने घर और ऑफिस को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ में आग लगा दी।

वाईएसआर ने आरोप लगाया कि रामबाबू की जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें पुलिस को ड्यूटी करने में रुकावट डालने और कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री की आलोचना करने और कथित तौर पर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करके ग्रुपों में झगड़े करवाकर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने के आरोप में उनके खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने रविवार रात को रामबाबू को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद में उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
 

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