लैंड फॉर जॉब घोटाला: लालू परिवार को अदालत का फरमान, अब व्यक्तिगत पेशी पर तय होंगे आरोप

लैंड फॉर जॉब मामला: लालू परिवार को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का आदेश, तय होंगे आरोप


नई दिल्ली, 29 जनवरी। लैंड फॉर जॉब मामले में गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा ताकि औपचारिक आरोप तय किए जा सकें।

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए आज की पेशी से छूट मांगी। वहीं, तेजस्वी यादव ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की अनुमति मांगी। अदालत ने उनकी अर्जी पर विचार किया।

इस मामले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को राहत देते हुए यह अनुमति दी कि वे 1 से 25 फरवरी के बीच किसी भी दिन अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जब भी वे पेश होंगे, उससे एक दिन पहले कोर्ट को सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जा सकें।

सुनवाई के दौरान पाटलिपुत्र से राजद सांसद और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुईं। दोनों ने कोर्ट के सामने कहा कि वे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करती हैं और इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी।

कोर्ट ने आगे बताया कि लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े सीबीआई केस का ट्रायल 9 मार्च से शुरू होगा। इस दिन से नियमित रूप से सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और गवाहों से पूछताछ सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

इससे पहले, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेजप्रताप यादव, हेमा यादव और मीसा भारती समेत कुल 46 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। साथ ही अदालत ने इस मामले में 52 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया था।
 

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