जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर को कोर्ट से जमानत, पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहेंगे जेल में

जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर समेत तीन को राऊज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत


नई दिल्ली, 28 फरवरी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर को नियमित जमानत दी है। मनोज गौर पर फ्लैट खरीदने वालों से लिए गए कई हजार करोड़ रुपए के हेराफेरी का आरोप है। हालांकि, वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी भी जेल में बंद रहेंगे।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समय पर खरीददारों को घर मुहैया न कराने के आरोप में दाखिल सीबीआई की चार्जशीट के बाद मनोज गौर को नियमित जमानत दी। उनके साथ समीर गौर और सुनील शर्मा को भी नियमित जमानत दी गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नवंबर में मनोज गौर को घर खरीदारों के पैसे के दुरुपयोग और नोएडा के आसपास की परियोजनाओं में देरी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया। ईडी की जांच में मिला कि जेएएल और जेआईएल की ओर से घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपए में से बड़ी राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई थी।

जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों की ओर से कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। शिकायतों में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। इन पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुकदमा दर्ज किया था। इसी केस के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की।

ईडी ने एक बयान में कहा कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा होने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्रित धन को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया, जिससे घर खरीदारों को धोखा मिला और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

यह धन जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस साल 7 जनवरी को ईडी ने मनोज गौर की लगभग 400 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अटैच किया।
 

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