गृह मंत्रालय ने देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति 'प्रहार' पेश की, आतंक के हर रूप पर होगा निर्णायक वार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति 'प्रहार' जारी की


नई दिल्ली, 23 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति 'प्रहार' का अनावरण किया। यह आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के देश के दीर्घकालिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

गृह मंत्रालय ने 'प्रहार' नामक देश की पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति पेश की है, जो सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन हमलों, साइबर खतरों और संगठित आतंकी नेटवर्क सहित उभरते और जटिल सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संरचित राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करती है।

यह दस्तावेज आतंकवाद से निपटने में भारत के दशकों के अनुभव और नेतृत्व को दर्शाता है और आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़ने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से खारिज करता है।

यह नीति आतंकवाद और हिंसा के प्रति सरकार के अटूट जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को दोहराती है, साथ ही पीड़ितों के प्रति समर्थन पर बल देती है और किसी भी परिस्थिति में आतंकी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार करती है।

क्षेत्रीय अस्थिरता, अराजक क्षेत्रों के अस्तित्व और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के मामलों को उजागर करते हुए, यह रणनीति रोकथाम, त्वरित और उचित प्रतिक्रिया, अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार और मानवाधिकारों तथा कानून के शासन का कड़ाई से पालन करने पर केंद्रित बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाती है।

आठ पृष्ठों का इस नीति का दस्तावेज गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

इसमें बताया गया है कि भारत का रुख स्पष्ट है कि आतंकवाद के किसी भी रूप को उचित नहीं ठहराया जा सकता, और देश आतंकवाद को किसी भी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता।

यह नीति नागरिकों की सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन के तहत स्थापित कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर आधारित है।

‘प्रहार’ शब्द, जिसका अर्थ “हमला” है, भारत के आतंकवाद-विरोधी ढांचे के सात प्रमुख स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है: आतंकवादी हमलों की रोकथाम, त्वरित और उचित प्रतिक्रिया, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में क्षमता निर्माण, मानवाधिकारों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना, कट्टरता को बढ़ावा देने वाली स्थितियों का समाधान करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सामाजिक लचीलेपन और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना।

सीमा पार आतंकवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसमें चरमपंथी समूह और उनसे जुड़े नेटवर्क हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन स्लीपर सेल को सक्रिय करने और देश के भीतर हिंसा भड़काने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।

विदेशी तत्वों पर आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि आतंकवादी संचालक तेजी से ड्रोन सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

दस्तावेज में आतंकी नेटवर्क और संगठित अपराध समूहों के बीच बढ़ते तालमेल का उल्लेख किया गया है, जो रसद, भर्ती और वित्तीय प्रवाह को सुगम बनाते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रमुख साधन बनकर उभरे हैं, जो सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन, डार्क वेब प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से गुमनाम संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। इनका उपयोग प्रचार-प्रसार, भर्ती, वित्तपोषण और परिचालन समन्वय के लिए किया जाता है।

रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, विस्फोटक और साइबर क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त करने के प्रयासों के साथ-साथ गैर-सरकारी तत्वों और शत्रुतापूर्ण संस्थाओं द्वारा साइबर घुसपैठ के बढ़ते खतरे को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी समर्थन तंत्रों को नष्ट करने का दायित्व सौंपा गया है, जिनमें भूमिगत कार्यकर्ता नेटवर्क, अवैध हथियार आपूर्ति श्रृंखलाएं और आतंकी वित्तपोषण चैनल शामिल हैं।

सीमा सुरक्षा उपायों में भूमि, समुद्री और हवाई क्षेत्रों में उन्नत निगरानी और पहचान प्रौद्योगिकियों की तैनाती शामिल है।

रेलवे, विमानन नेटवर्क, बंदरगाह, रक्षा सुविधाएं, अंतरिक्ष परिसंपत्तियां और परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान सहित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को इस ढांचे के तहत बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

प्रतिक्रिया तंत्र के तहत, आतंकी घटनाओं में स्थानीय पुलिस बल प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करेंगे, जिन्हें विशेष राज्य आतंकवाद-विरोधी इकाइयों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे विशिष्ट राष्ट्रीय बलों द्वारा प्रमुख अभियानों में सहायता प्रदान की जाएगी।

आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना और उच्च दोषसिद्धि दर प्राप्त करना होगा।
 

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