यूपी भवन निर्माण नियम 2025: नक्शा पास की जरूरत खत्म, जानें नए नियम

लखनऊ (उत्तरा प्रदेश) 20 अप्रैल 2025: यूपी भवन निर्माण नियम 2025 के तहत 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर नक्शा पास की जरूरत अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए नियमों से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है और शहरी विकास में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। आइये योगी सरकार के इस नए रूल को डिटेल्स में जानते है।


यूपी भवन निर्माण नियम 2025: एक नया युग

यूपी भवन निर्माण नियम 2025
यूपी भवन निर्माण नियम 2025 के तहत नए शहरी विकास के अवसर

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी भवन निर्माण नियम 2025 के तहत ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम न केवल निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार और धन उगाही पर भी अंकुश लगाएगा। आइए, इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं।

नक्शा पास की जरूरत खत्म: मुख्य बदलाव

यूपी नक्शा पास नियम 2025
यूपी नक्शा पास नियम 2025

योगी सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत कई जटिल प्रक्रियाओं को आसान किया गया है। आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के अनुसार, ये बदलाव शहरी विकास में पारदर्शिता और गति लाने के लिए हैं। नीचे मुख्य बदलावों की सूची दी गई है:

  • 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट: आवासीय निर्माण के लिए नक्शा पास की जरूरत नहीं।
  • 5000 वर्गफीट तक के निर्माण: रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त।
  • कमर्शियल निर्माण: 300 वर्गफीट तक के प्लॉट पर नक्शा पास की आवश्यकता समाप्त।
  • NOC समय सीमा: विभिन्न विभागों को 7-15 दिनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करना होगा, अन्यथा NOC स्वतः मान्य।

छोटे प्लॉट पर अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति

पहले अपार्टमेंट निर्माण के लिए 2000 वर्गमीटर का प्लॉट आवश्यक था, लेकिन अब 1000 वर्गमीटर में भी अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा:

  • अस्पताल और कमर्शियल भवन: 3000 वर्गमीटर का क्षेत्र पर्याप्त।
  • हैदराबाद, गुजरात, और मुंबई की तर्ज पर: कम जमीन पर अधिक निर्माण की अनुमति।

यह नियम छोटे शहरों और कस्बों में शहरीकरण को बढ़ावा देगा।

प्रोफेशनल्स के लिए राहत

यूपी भवन निर्माण नियम 2025 अपार्टमेंट निर्माण
उत्तर प्रदेश में नक्शा पास कराने की जरूरत खत्म।

नए नियमों ने प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी राहत दी है:

  • 25% हिस्से का उपयोग: मकान के 25% हिस्से में नर्सरी, क्रèche, होम स्टे, या कार्यालय संचालित किए जा सकेंगे।
  • नक्शे में अलग उल्लेख की जरूरत नहीं: प्रोफेशनल कार्यालयों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता समाप्त।

कॉमर्शियल गतिविधियों को मंजूरी

यूपी भवन निर्माण नियम 2025 के तहत रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील दी गई है:

  • 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कें: दुकानें और दफ्तर खोलने की अनुमति।
  • कम चौड़ी सड़कें: प्रोफेशनल्स (जैसे वकील, डॉक्टर) अपने कार्यालय संचालित कर सकेंगे।

ऊंची इमारतों के लिए खुली छूट

शहरों में ऊंचे भवनों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं:

  • 45 मीटर चौड़ी सड़कें: कोई ऊंचाई प्रतिबंध नहीं, जितनी ऊंची चाहें, इमारत बनाई जा सकती है।
  • फ्लोर एरिया रेशियो (FAR): 3 गुना तक बढ़ाया गया।
  • सेटबैक नियम: पहले 51 मीटर ऊंची इमारतों के लिए 16 मीटर सेटबैक जरूरी था, अब सामने 15 मीटर और बाकी तीन तरफ 12 मीटर पर्याप्त।

नोट: एयरपोर्ट, ASI स्मारकों, और अन्य वैधानिक प्रतिबंधों वाले क्षेत्रों में ऊंचाई नियम लागू रहेंगे।

पार्किंग और अन्य सुविधाओं पर जोर

नए नियमों में पार्किंग और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है:

  • स्कूल और अस्पताल: बस, वैन, और एम्बुलेंस के लिए अलग पार्किंग अनिवार्य।
  • पिक एंड ड्रॉप जोन: स्कूलों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पिक एंड ड्रॉप जोन बनाना होगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहन: चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था अनिवार्य।

भ्रष्टाचार पर अंकुश और पारदर्शिता

नक्शा पास की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन उगाही को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं:

  • सिंगल विंडो सिस्टम: भवन निर्माण से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर।
  • ऑनलाइन पोर्टल: नक्शा जमा करने और त्रुटि सुधार के लिए 15 दिन की समय सीमा।
  • डिजिटल रिकॉर्ड: सभी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।

नए नियमों का प्रभाव

क्षेत्र पुराना नियम नया नियम (2025)
नक्शा पास 1000 वर्गफीट तक अनिवार्य 1000 वर्गफीट तक जरूरत नहीं
अपार्टमेंट निर्माण 2000 वर्गमीटर प्लॉट जरूरी 1000 वर्गमीटर में अनुमति
ऊंची इमारतें ऊंचाई और FAR पर सख्त नियम 45 मीटर सड़कों पर कोई प्रतिबंध नहीं, FAR 3x
NOC समय सीमा अनिश्चित समय 7-15 दिन, अन्यथा स्वतः मान्य

सुझाव और आपत्तियां कैसे दर्ज करें?

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 का ड्राफ्ट निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

सुझाव या आपत्तियां ctcpbuildingbyelaws2025@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं।

यह नियम आम आदमी के लिए साबित हो सकता है वरदान!

यूपी भवन निर्माण नियम 2025 उत्तर प्रदेश में शहरी विकास और पारदर्शिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। नक्शा पास की प्रक्रिया को सरल करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये नियम आम जनता और प्रोफेशनल्स के लिए वरदान साबित होंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश में मकान या अपार्टमेंट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को जरूर समझ लें।


FAQs: यूपी भवन निर्माण नियम 2025

1. क्या 1000 वर्गफीट से बड़े प्लॉट पर नक्शा पास जरूरी है?
5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए केवल रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र पर्याप्त है।

2. क्या रिहायशी इलाकों में दुकान खोलना संभव है?
हां, 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों पर दुकानें और दफ्तर खोले जा सकते हैं।

3. ऊंची इमारतों के लिए क्या नियम हैं?
45 मीटर चौड़ी सड़कों पर कोई ऊंचाई प्रतिबंध नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वैधानिक नियम लागू रहेंगे।

4. NOC के लिए कितना समय लगेगा?
विभागों को 7-15 दिन में NOC देना होगा, अन्यथा यह स्वतः मान्य हो जाएगा।

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