नई दिल्ली, 16 सितंबर 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक बिना किसी दंड के अपना ITR फाइल कर सकेंगे। यह इस साल तीसरी बार है जब ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है ।
⏰ ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाने का कारण
CBDT ने ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाने का निर्णय तकनीकी कारणों और करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। सोमवार, 15 सितंबर को ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों के कारण लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा था।
कई करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि पोर्टल पर लॉगिन करने, ITR अपलोड करने, एडवांस टैक्स भरने और AIS (Annual Information Statement) डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी ।
📊 रिकॉर्ड तोड़ फाइलिंग: 7.3 करोड़ ITR दाखिल
आयकर विभाग के अनुसार, इस साल 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ फाइलिंग के आंकड़े को पार कर गया है। यह लगातार बढ़ती टैक्स कंप्लायंस और टैक्स बेस के विस्तार को दर्शाता है ।
तालिका: ITR फाइलिंग समयरेखा और आंकड़े
करदाता श्रेणी (Taxpayer Category) | मूल डेडलाइन (Original Deadline) | विस्तारित डेडलाइन (Extended Deadline) |
---|---|---|
व्यक्ति/HUF/AOP/BOI (गैर-ऑडिट) | 31 जुलाई 2025 | 16 सितंबर 2025 |
ऑडिट आवश्यक वाले व्यवसाय | 31 अक्टूबर 2025 | कोई परिवर्तन नहीं |
ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले व्यवसाय | 30 नवंबर 2025 | कोई परिवर्तन नहीं |
विलंबित/संशोधित रिटर्न | 31 दिसंबर 2025 | कोई परिवर्तन नहीं |
तकनीकी दिक्कत के बाद विभाग की प्रतिक्रिया
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल ने 15 सितंबर को गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना किया। कई उपयोगकर्ताओं ने लॉगिन विफलताओं, धीमी पोर्टल प्रदर्शन और सत्यापन त्रुटियों की सूचना दी ।
विभाग ने शुरू में कहा था कि पोर्टल “ठीक से काम कर रहा है” और लोगों को ब्राउज़र कैश क्लियर करने या दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करने की सलाह दी थी । हालांकि, बढ़ती समस्याओं के कारण CBDT को अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा।
📅 ITR फाइलिंग की नई समयसीमा
मई 2025 में आयकर विभाग ने ITR फॉर्म में हुए “स्ट्रक्चरल और कंटेंट बदलाव” के कारण आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था । अब पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इसे और एक दिन आगे बढ़ाकर 16 सितंबर किया गया है।
देरी से फाइलिंग के नुकसान
आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर करदाताओं को निम्नलिखित दंड का सामना करना पड़ सकता है :
- लेट फाइलिंग फीस: 5 लाख रुपये तक की आय पर 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5,000 रुपये का जुर्माना
- ब्याज का भुगतान: बकाया कर राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज लगेगा
- नुकसान आगे बढ़ाने का नुकसान: देरी से फाइलिंग करने पर करदाता नुकसान आगे बढ़ाने का लाभ खो देंगे
- रिफंड में देरी: देरी से फाइलिंग करने पर रिफंड की प्रोसेसिंग में देरी होगी
💡 अंतिम समय में ITR फाइल करने के टिप्स
- जरूरी दस्तावेज तैयार रखें: PAN, आधार, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक विवरण, निवेश प्रमाण
- सही ITR फॉर्म चुनें: ITR-1 (50 लाख तक आय), ITR-2 (व्यवसाय/पेशा से आय नहीं), ITR-3 (व्यवसाय/पेशा से आय)
- ई-वेरिफिकेशन न भूलें: ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें
- पोर्टल एक्टिविटी मॉनिटर करें: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अपडेट पर नजर रखें
🔮 भविष्य की संभावनाएं
CBDT ने कहा है कि करदाताओं को ITR दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रही है। विभागीय अधिकारी फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स हैंडल के जरिये करदाताओं की मदद कर रहे हैं ।
आयकर विभाग द्वारा ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से करदाताओं को significant राहत मिली है। हालांकि, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय पर ITR फाइलिंग के बजाय जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें।