ITR फाइलिंग हुई आसान! वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी

नई दिल्ली, 31 मई, 2025: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म के एक्सेल यूटिलिटी संस्करण जारी कर दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य करदाताओं के लिए रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को और अधिक आसान, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। ITR-1 ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी FY25 अब आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, जिससे करदाता ऑफ़लाइन भी अपने रिटर्न की तैयारी कर सकेंगे।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की। डिपार्टमेंट ने अपने पोस्ट में लिखा, “टैक्सपेयर्स ध्यान दें, ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब अवेलेबल है।”

एक्सेल यूटिलिटी क्या है? (What is an Excel Utility?)

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के संदर्भ में, “एक्सेल यूटिलिटी” आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भरने का उपकरण है। यह अनिवार्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारूप (.xls या .xlsx) में एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई फ़ाइल होती है जिसमें संबंधित ITR फॉर्म (जैसे ITR-1 या ITR-4) की पूरी संरचना और सभी आवश्यक फ़ील्ड्स पहले से मौजूद होते हैं।

करदाता इस एक्सेल यूटिलिटी को आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के बिना, अपने कंप्यूटर पर ऑफ़लाइन रहते हुए अपनी आय, कटौतियों और अन्य वित्तीय विवरणों को इसमें भर सकते हैं। इन यूटिलिटीज में अक्सर अंतर्निहित मैक्रोज़ या फ़ॉर्मूले होते हैं जो कुछ गणनाओं को स्वचालित करने में मदद करते हैं, जैसे कि टैक्स देनदारी की गणना करना।

पूरी जानकारी भरने के बाद, यह एक्सेल यूटिलिटी आमतौर पर एक JSON (जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन) फ़ाइल उत्पन्न करती है। इस JSON फ़ाइल को फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

संक्षेप में, एक्सेल यूटिलITY उन करदाताओं के लिए एक सुविधाजनक ऑफ़लाइन तरीका प्रदान करती है जो एक्सेल के साथ काम करने में सहज हैं या जिनके पास रिटर्न भरते समय निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है। यह ऑनलाइन फॉर्म भरने या विशेष अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का एक विकल्प है।

क्या हैं ITR-1 और ITR-4 फॉर्म और किसके लिए हैं उपयोगी?

  • ITR-1 (सहज): यह फॉर्म उन सामान्य निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और आय का स्रोत वेतन, एक मकान संपत्ति, अन्य स्रोत (जैसे ब्याज) और ₹5,000 तक की कृषि आय है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है।
  • ITR-4 (सुगम): यह फॉर्म उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (HUFs) और फर्मों (LLP के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और जिन्हें व्यवसाय एवं पेशे से आय होती है, जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत की जाती है। यह भी निदेशकों या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करने वालों के लिए नहीं है।

एक्सेल यूटिलिटी के फायदे:

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ITR-1 ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी FY25 को जारी करने से करदाताओं को कई तरह से लाभ होगा:

  • ऑफलाइन तैयारी: करदाता इन यूटिलिटीज को डाउनलोड करके अपने रिटर्न की तैयारी ऑफलाइन कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है।
  • गणना में आसानी: एक्सेल यूटिलिटी में अंतर्निहित फॉर्मूले टैक्स की गणना को स्वचालित और त्रुटि रहित बनाने में मदद करते हैं।
  • सहज इंटरफ़ेस: जो लोग एक्सेल के साथ काम करने में सहज हैं, उनके लिए यह एक परिचित और आसान इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
  • डेटा का पुनः उपयोग: आप अपनी जानकारी को सेव करके रख सकते हैं और भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोग कर सकते हैं।
  • JSON जनरेशन: सभी विवरण भरने के बाद, यूटिलिटी से JSON फ़ाइल जेनरेट की जा सकती है, जिसे फिर आयकर पोर्टल पर सीधे अपलोड किया जा सकता है।

कैसे करें डाउनलोड और उपयोग? (How to Download and Use?)

ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग करना कुछ सरल चरणों में किया जा सकता है:

  1. आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल (<a href=”https://www.incometax.gov.in” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>www.incometax.gov.in</a>) पर जाएं।
  2. “Downloads” सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. “Income Tax Return Preparation Utilities” या मिलते-जुलते विकल्प के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।
  4. आपको ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए एक्सेल यूटिलिटी का डाउनलोड लिंक मिलेगा। अपनी आवश्यकतानुसार फॉर्म डाउनलोड करें।

एक बार यूटिलिटी डाउनलोड हो जाने के बाद, निम्नलिखित कदम उठाएं:

एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद, “जानिए कैसे भरे अपनी जानकारी?”

डाउनलोड की गई एक्सेल यूटिलिटी एक तरह का डिजिटल ITR फॉर्म है। इसे खोलने पर:

<ul> <li><strong>मैक्रोज़ सक्षम करें (Enable Macros):</strong> यदि एक्सेल फ़ाइल खोलते समय सुरक्षा चेतावनी (Security Warning) दिखाई दे और “Enable Content” या “Enable Macros” का विकल्प आए, तो उसे सक्षम करें। यूटिलिटी के सही से काम करने के लिए यह आवश्यक हो सकता है।</li> <li><strong>विभिन्न शीट्स को समझें:</strong> यूटिलिटी में आमतौर पर कई शीट्स (Tabs) होती हैं, जैसे – सामान्य जानकारी (Personal Information), आय का विवरण (Income Details), कटौतियाँ (Deductions), टैक्स गणना (Tax Computation), TDS का विवरण आदि।</li> <li><strong>जानकारी सावधानी से भरें

:</strong> प्रत्येक शीट में संबंधित सेल्स (Cells) में अपनी सही और सटीक जानकारी दर्ज करें। कुछ फ़ील्ड्स ड्रॉप-डाउन मेनू के साथ आ सकती हैं, जबकि कुछ में आपको सीधे टाइप करना होगा।</li> <li><strong>लाल रंग के फील्ड्स पर ध्यान दें:</strong> अक्सर अनिवार्य फ़ील्ड्स या त्रुटियों को लाल रंग से दर्शाया जाता है।</li> <li><strong>निर्देशों का पालन करें:</strong> यूटिलिटी के भीतर या आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों (Instructions) को ध्यान से पढ़ें।</li> <li><strong>नियमित रूप से सेव करें:</strong> जानकारी भरते समय अपनी फ़ाइल को नियमित अंतराल पर सेव करते रहें।</li> </ul>

“एक्सेल यूटिलिटी में टैक्स की गणना कैसे करें?”

<p>अधिकांश आयकर विभाग की एक्सेल यूटिलिटीज में टैक्स की गणना के लिए अंतर्निहित (built-in) फॉर्मूले और मैक्रोज़ होते हैं:</p> <ul> <li><strong>स्वचालित गणना (Automatic Calculation):</strong> जब आप अपनी आय और कटौतियों का पूरा विवरण सही ढंग से भर देते हैं, तो यूटिलिटी में आमतौर पर “Calculate Tax” या “Compute Tax Liability” जैसा एक बटन होता है, या एक समर्पित शीट होती है जो आपकी कुल टैक्स देनदारी की गणना स्वतः कर लेती है।

</li> <li><strong>सत्यापन (Verification):</strong> गणना के बाद, आपको दिखाए गए टैक्स (जैसे कुल देय टैक्स, रिफंड, या शून्य टैक्स) की जांच करनी चाहिए। यदि आपको कोई विसंगति लगे, तो भरी गई जानकारी को दोबारा जांचें।</li> <li><strong>टैक्स स्लैब:</strong> यूटिलिटी उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नवीनतम टैक्स स्लैब और नियमों के आधार पर गणना करती है।</li> <li><strong>TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स:</strong> इन सभी भुगतानों का विवरण भी यूटिलिटी में भरने का प्रावधान होता है ताकि आपकी अंतिम टैक्स देनदारी या रिफंड की सही गणना हो सके।</li> </ul>

“JSON फ़ाइल को कैसे करे जेनरेट?”

जब आप एक्सेल यूटिलिटी में सभी आवश्यक जानकारी भर लेते हैं, सभी शीट्स को वैलिडेट कर लेते हैं (यदि यूटिलिटी में विकल्प हो), और टैक्स की गणना से संतुष्ट हो जाते हैं, तो अगला कदम JSON फ़ाइल जेनरेट करना होता है:

<ul> <li><strong>”Generate JSON” बटन:</strong> यूटिलिटी में आमतौर पर “Generate JSON”, “Export JSON” या “Prepare for Upload” जैसा एक बटन या विकल्प होता है। इस पर क्लिक करें।</li> <li><strong>वैलिडेशन (Validation):</strong> JSON जेनरेट करने से पहले, यूटिलिटी एक बार फिर से भरे हुए डेटा की जांच (Validate) कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड्स भरे गए हैं और कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आपको उसे ठीक करने के लिए कहा जाएगा।</li> <li><strong>फ़ाइल सेव करना:</strong> सफलतापूर्वक JSON जेनरेट होने के बाद, यूटिलिटी आपको इस फ़ाइल को अपने कंप्यूटर पर एक सुरक्षित स्थान पर सेव करने के लिए कहेगी। इस JSON फ़ाइल का नाम आमतौर पर एक विशिष्ट प्रारूप में होता है (जैसे आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, और फॉर्म का प्रकार)।</li> </ul> <p>यह JSON फ़ाइल मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में होती है और इसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।</p>

“JSON फ़ाइल जेनरेट करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे करे अपलोड?”

एक बार जब आपके पास सफलतापूर्वक जेनरेट की गई JSON फ़ाइल हो, तो उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ये कदम उठाएं:

<ol> <li><strong>इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें:</strong> अपने यूजर आईडी (आमतौर पर पैन नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करके <a href=”https://www.incometax.gov.in” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>www.incometax.gov.in</a> पर लॉग इन करें।

</li> <li><strong>रिटर्न फाइलिंग का विकल्प चुनें:</strong> डैशबोर्ड पर, “e-File” -> “Income Tax Returns” -> “File Income Tax Return” पर जाएं।</li> <li><strong>विवरण चुनें:</strong> <ul> <li><strong>Assessment Year:</strong> 2025-26 चुनें।</li> <li><strong>Filing Type:</strong> “Original Return”

या यदि आप संशोधित रिटर्न भर रहे हैं तो “Revised Return” चुनें।

</li> <li><strong>Submission Mode:</strong> “Upload JSON” चुनें (या “Offline Mode” जैसा विकल्प)।</li> </ul> </li> <li><strong>JSON फ़ाइल अटैच करें:</strong> “Attach File” या “Browse” बटन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर से वह JSON फ़ाइल चुनें जिसे आपने एक्सेल यूटिलिटी से जेनरेट किया था।

</li> <li><strong>सत्यापित (Verify) और सबमिट करें:</strong> फ़ाइल अपलोड होने के बाद, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने रिटर्न को सबमिट करें।</li> <li><strong>ई-वेरिफिकेशन (e-Verification):</strong> रिटर्न सबमिट करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे ई-वेरिफाई करना।

आप आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट EVC, या डीमैट अकाउंट EVC जैसे विभिन्न तरीकों से अपना रिटर्न ई-वेरिफाई कर सकते हैं। बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका ITR फाइलिंग प्रोसेस अधूरा माना जाता है (जब तक कि आप हस्ताक्षरित ITR-V को बेंगलुरु न भेजें)।</li> </ol>

यह भी पढ़े:Cash Credit Loan: एसबीआई से सीसी लोन लेने का लेटेस्ट (2025) तरीका। बैंक आपको न नही करेगा।

समय पर फाइलिंग का महत्व: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कदम निश्चित रूप से बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों (आमतौर पर बिना ऑडिट वाले व्यक्तियों के लिए 31 जुलाई) का ध्यान रखें और समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें ताकि अंतिम समय की परेशानियों और संभावित जुर्माने से बचा जा सके।

निष्कर्ष: ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी का जारी होना करदाताओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि ऑफ़लाइन तैयारी की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे अनुपालन (compliance) में सुधार होने की उम्मीद है।

Avadhesh Yadav
Avadhesh Yadav
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