जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से आपकी जिंदगी ‘सस्ती’ होने जा रही है, तंबाकू पर जमकर चुकाना पड़ेगा महंगाई!
दिल्ली, 04 सितम्बर: देश की कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में फैसला किया गया है कि अब जीएसटी के चार स्लैब की जगह मुख्य रूप से केवल दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। यानी, अब आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू से लेकर एयर कंडीशनर और कार तक सस्ती होंगी। वहीं, लग्जरी आइटम्स और तंबाकू उत्पादों पर सरकार ने जमकर डंडा चलाया है। ये नई व्यवस्था जीएसटी 2.0 के नाम से जानी जाएगी और यह नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी।
क्या है जीएसटी 2.0? एक नजर में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को देश को इस बड़े टैक्स रिफॉर्म के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को खत्म करके इसे दो स्तरों पर लाया जा रहा है। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, आम आदमी को राहत देना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है।
जीएसटी 2.0: अब किस चीज पर कितना टैक्स?
🟢 0% जीएसटी वाली चीजें (टैक्स-फ्री): दूध,छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा, पिज्जा ब्रेड जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गए हैं। इसके अलावा, 33 जीवनरक्षक दवाएं, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों की दवाएं, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह कदम आम परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है।
🟢 5% जीएसटी वाली चीजें (सस्ती होंगी): इस श्रेणीमें वो सभी सामान आएंगे जो पहले 12% और 18% स्लैब में थे। इनमें हेयर ऑयल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट जैसे FMCG प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फुटवियर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल हैं।
🟠 18% जीएसटी वाली चीजें (काफी सस्ती होंगी): यह सबसेबड़ा बदलाव है। AC, TV, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, सिनेमा टिकट, 350cc तक की मोटरसाइकिलें और छोटी कारें, जो पहले 28% के ऊंचे स्लैब में थीं, अब 18% स्लैब में आ जाएंगी। इससे इनकी कीमतों में भारी कमी आएगी। सीमेंट जैसी चीजें भी इसी श्रेणी में आएंगी, जिससे घर बनाने का खर्च भी कम होगा।
🔴 40% जीएसटी वाली चीजें (महंगी होंगी): लग्जरीकारें, 350cc से ज्यादा की बाइक्स, याट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और तंबाकू उत्पाद (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट) अब 28% की जगह 40% के सुपर-हाई स्लैब में आ गए हैं। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर यह दर अभी तुरंत लागू नहीं होगी।
आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर? एक उदाहरण से समझें
मान लीजिए आप 100 रुपए का एक शैंपू खरीदते हैं।
· पहले: 18% जीएसटी = 18 रुपए। कुल कीमत = 118 रुपए।
· अब: 5% जीएसटी = 5 रुपए। कुल कीमत = 105 रुपए।
· आपका फायदा: 13 रुपए प्रति बोतल।
इसी तरह, एक 50,000 रुपए का TV पहले 28% टैक्स के साथ 64,000 रुपए का पड़ता था। अब 18% टैक्स के साथ यह 59,000 रुपए का होगा। यानी आपको 5,000 रुपए की बचत!
किसानों और उद्योगों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
यह सुधार सिर्फ आम उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों और उद्योगों के लिए भी वरदान साबित होगा।
· किसान: ट्रैक्टर और कृषि मशीनों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हुआ है। कीटनाशकों पर भी टैक्स कम हुआ है, जिससे खेती की लागत घटेगी।
· उद्योग: टेक्सटाइल, उर्वरक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (सोलर वॉटर हीटर आदि), और हस्तशिल्प जैसे उद्योगों को raw material और तैयार माल पर टैक्स कम होने से बड़ा फायदा मिलेगा। इससे ‘इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ की समस्या भी खत्म होगी।
सवाल-जवाब: आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब
सवाल: क्या तंबाकू की चीजें तुरंत महंगी हो जाएंगी? जवाब:नहीं। तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा ‘मुआवजा उपकर’ (Cess) का कर्ज चुकाने के बाद ही नई 40% की दर लागू होगी। इसकी तारीख अलग से तय की जाएगी।
सवाल: क्या सरकार को टैक्स कम मिलेगा? जवाब:शुरुआत में राजस्व में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सरकार का मानना है कि खपत बढ़ने और टैक्स चोरी घटने से लंबे चल में यह घाटा पूरा हो जाएगा। साथ ही, लग्जरी और तंबाकू उत्पादों से अच्छा राजस्व मिलेगा।
तैयार रहें, बदलाव की तारीख नजदीक है!
यह GST व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव है। 22 सितंबर, 2024 से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। इसका सीधा फायदा हर उपभोक्ता, किसान और उद्योगपति को मिलेगा। तो, अगर आप बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कार खरीदने की सोच रहे थे, तो थोड़ा इंतजार करें। नवरात्रि के बाद की छुट्टियां आपके लिए और भी खुशनुमा होने वाली हैं!
नोट: यह खबर GST काउंसिल की घोषणा पर आधारित है। उत्पादों की अंतिम कीमत निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी।