PMGKAY News: आयकर विभाग के डेटा के आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई के तहत रजिस्टर्ड अपात्र राशनकार्ड धारकों के नाम हटाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने कमर कस ली है।
इनकम टैक्स पेयर अब मुफ्त राशन नही ले सकेंगे। आगे पढ़ें, क्या है यह पूरी स्किम और साथ ही किन राशनकार्ड धारकों का नाम इस स्कीम से काटा जाएगा। आगे इसी आर्टीकल में मुफ्त राशन पाने के लिए कहां से हो रहा ऑनलाइन आवेदन, यह भी जाने।
आयकर विभाग के डेटा से पीएमजीकेएवाई से अपात्रों का नाम कटना तय।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग और खाद्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों विभागों ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए डेटा साझा करने की व्यवस्था की है।
पीएमजीकेएवाई का उद्देश्य और बजट
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत उन परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.97 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।
डेटा साझा करने की प्रक्रिया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आयकर महानिदेशक (सिस्टम) को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के साथ डेटा साझा करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत, डीजीआईटी (सिस्टम) डीएफपीडी को आधार या पैन नंबर के आधार पर आयकर डेटाबेस से जानकारी उपलब्ध कराएगा।
यदि लाभार्थी का आधार नंबर किसी पैन से जुड़ा हुआ है, तो आयकर विभाग उसकी आय के बारे में जानकारी देगा। अगर आधार नंबर किसी पैन से नहीं जुड़ा है, तो इसकी सूचना डीएफपीडी को दी जाएगी। इस तरह, अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जा सकेगा।
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता
डेटा साझा करने की इस प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीजीआईटी (सिस्टम) और डीएफपीडी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा, जिसमें डेटा के हस्तांतरण, गोपनीयता बनाए रखने और सुरक्षित संरक्षण के तंत्र शामिल होंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डेटा का दुरुपयोग न हो और केवल योग्य लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले।
योजना का विस्तार
सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ा दी है। यह कदम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार दावा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। आयकर विभाग और खाद्य मंत्रालय के बीच डेटा साझा करने की यह पहल योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो।
जानिए, PMGKAY के लिए ऑनलाइन Registration कहां से करे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) के ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए। जहां से आप PMGKAY का रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते है।
PMGKAY का लाभ ले रहे किन राशनकार्ड धारकों का नाम कटेगा?
ऐसे लाभर्थियों का नाम PMGKAY स्कीम से हटा दिया जायेगा, ‘जो इनकम टैक्स के दायरे में आते है।’ आयकर विभाग अब इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वालो की सूची खाद्य विभाग को सौंपने के लिए तैयार हो गया।
ऐसे में केवल उन्हीं राशनकार्ड धारकों का नाम सूची से हटेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में आते है। बाकी सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।