नई दिल्ली 22 सितंबर: कल्पना कीजिए कि आपकी रोजमर्रा की खरीदारी अचानक सस्ती हो जाए, और जेब में ज्यादा पैसे बचें! आज 22 सितंबर से GST में क्रांतिकारी बदलाव आ गया है, जो आम आदमी को बड़ी राहत देगा।
GST की नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जहां पुराने 5%, 12%, 18% और 28% स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब कर दिया गया है- 5% और 18%। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को दी। इससे UHT दूध, पनीर, घी, साबुन-शैंपू जैसे जरूरी सामान से लेकर AC, कार तक सस्ते हो जाएंगे।
GST की नई दरें: क्या-क्या बदला है?
सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाया है। अब तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी आइटम्स जैसे बड़ी कारें, याट, पर्सनल एयरक्राफ्ट पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। वहीं, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा जैसी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर बाकी सभी पर नई दरें आज से प्रभावी हैं।
रोजमर्रा के सामान पर असर: साबुन से कार तक सस्ते
इस बदलाव से डेली यूज की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, खाने-पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन सस्ते होंगे। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST को जीरो कर दिया गया है। सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे घर बनाना या रिपेयर सस्ता होगा। TV, AC जैसे प्रोडक्ट्स पर भी 28% से 18% GST लगेगा।
दवाओं और हेल्थ पर राहत: 33 दवाएं जीरो टैक्स
कैंसर और गंभीर बीमारियों की 33 जरूरी दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर 28% की जगह 18% टैक्स होगा। ऑटो पार्ट्स, थ्री-व्हीलर पर भी यही बदलाव लागू है।
GST की नई दरें: उदाहरण से समझें फायदा
एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए मान लें। पहले 18% GST से कुल 118 रुपए पड़ता था। अब 5% GST से सिर्फ 105 रुपए में मिलेगी, यानी 13 रुपए की बचत। इसी तरह, 50 हजार रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले 18% GST से 59 हजार पड़ता था, अब जीरो टैक्स से सिर्फ 50 हजार। फायदा 9 हजार रुपए।
लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स
शौक की चीजों जैसे पान मसाला, तंबाकू पर 40% का नया स्लैब है। 4 1200cc से ज्यादा की पेट्रोल कारें (4 मीटर से लंबी), 1500cc डीजल कारें और 350cc से ऊपर की बाइक्स भी इसमें आएंगी। पहले इन पर कुल 45% टैक्स था, जो अब 40% हो गया।
कुछ सामान पर कोई बदलाव नहीं: पुरानी दरें बरकरार
ताजा फल-सब्जियां, दूध, आटा, ब्रेड पर जीरो टैक्स पहले जैसा रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5%, सोना-चांदी पर 3% स्पेशल स्लैब। मोबाइल, लैपटॉप पर 18% ही रहेगा। सिगरेट, गुटखा पर 28% + सेस जारी रहेगा, बाद में 40% में शिफ्ट होगा।
सर्विसेज पर बदलाव: होटल, सिनेमा, फ्लाइट सस्ती
होटल रूम (1000-7500 रुपए) पर 12% से 5% GST, प्रीमियम पर 18%। 5000 रुपए के रूम पर पहले 5600 पड़ता था, अब 5250। सिनेमा टिकट (100 रुपए तक) पर 12% से 5%, ऊपर वाले पर 18%। इकोनॉमी फ्लाइट पर 12% से 5%, बिजनेस पर 12% से 18%।
पुराने स्टॉक और शिकायत: ग्राहकों को फायदा मिलेगा
सरकार ने कहा कि पुराने स्टॉक पर भी नई दरें लागू होंगी। NPPA ने दवा कंपनियों को MRP अपडेट करने को कहा। अगर दुकानदार फायदा नहीं देता तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000, GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 या NAA वेबसाइट पर शिकायत करें।
ये GST रिफॉर्म्स इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ आएंगे। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि कंजम्प्शन 1-1.2% बढ़ेगा।
GST की नई दरें – जनता की राय
मोदी सरकार के इस निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है?